उत्तर प्रदेश की जेल में बंद समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दोहरे पैन कार्ड से जुड़े मामले में 10 हजार रुपये का जुर्माना भरने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया, 'अब्दुल्ला आजम खान के दोहरे पैन कार्ड मामले की सुनवाई रामपुर में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की सांसद-विधायक अदालत में जारी है।'बता दें कि पूर्व मंत्री आजम खां विभिन्न मामलों में सीतापुर की जेल में बंद हैं।

अमरनाथ तिवारी ने बताया कि गवाहों की गवाही पहले ही दर्ज की जा चुकी है और बचाव पक्ष की ओर से गवाह को दोबारा गवाही के लिए बुलाने की याचिका को अदालत ने नौ सितंबर को खारिज कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप बचाव पक्ष पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके बाद बचाव पक्ष ने जुर्माना राशि की व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध करते हुए एक याचिका दाखिल की, जिमें धनराशि की व्यवस्था तुरंत करने में कठिनाइयों का हवाला दिया गया। अभियोजन पक्ष के वकील के अनुसार अदालत ने इस मामले के लिए आगामी 18 सितंबर की तारीख तय की है।

डूंगरपुर केस में सभी मामलों की एक साथ होगी सुनवाई

इससे पहले चर्चित यतीमखाना प्रकरण के बाद सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां को डूंगरपुर केस में भी राहत मिल गई। अदालत ने मामले की फाइलें क्लब कराने करने के आदेश दिए हैं। यानी अब ये सारे मुकदमें एक साथ सुने जाएंगे।

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